यात्रियों को रिफंड के रूप में देने होंगे 10 अरब रुपये, 11 करोड़ का जुर्माना भी एयर इंडिया को बड़ा झटका

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फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड न देना एयर इंडिया  को काफी भारी पड़ा है. अमेरिकी परिवहन विभाग ने टाटा ग्रुप की कंपनी को यात्रियों को रिफंड के साथ ही जुर्माना देने का भी आदेश दिया है.

हाइलाइट्स

  • रिफंड एयरलाइन्‍स द्वारा फ्लाइट कैंसिल करने या चेंज करने के कारण देना पड़ रहा है.
  • अमेरिकी परिवहन विभाग ने यात्रियों को रिफंड देने और जुर्माना भरने का दिया है आदेश.
  • एयर इंडिया की रिफंड पॉलिसी को माना अमेरिकी नियमों के विपरीत.

टाटा ग्रुप की एयर इंडिया  को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है. एयर इंडिया को यात्रियों को 10009096614 ($121.5 million-10 अरब रुपये) रुपये रिफंड के रूप में देने होंगे. साथ ही कंपनी को करीब 113,353,804 ($1.4 million- 11 करोड़ रुपये) करोड़ रुपये जुर्माना भी भरना होगा. एयर इंडिया का नाम उन 6 एयरलाइन कंपनियों की सूची में शामिल हैं, जिन्‍हें अमेरिकी यात्रियों को 60 करोड़ डॉलर रिफंड देना होगा. एयर इंडिया के अलावा फ्रंटियर, टीएपी पुर्तगाल, एयरो मैक्सिको, ईआई एआई और एवियनका शामिल हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अमेरिकी परिवहन विभाग ने यह रिफंड एयरलाइन्‍स द्वारा फ्लाइट कैंसिल करने या चेंज करने के कारण लौटाने को कहा है. रिफंड के ज्‍यादातर मामले कोरोना महामारी के दौरान के हैं. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्री के अनुरोध पर रिफंड देने के संबंध में जो नीति है, वह अमेरिकी परिवहन विभाग के नियमों के विपरीत है. अमेरिकी परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार फ्लाइट कैंसिल होने या फ्लाइट में परिवर्तन होने पर एयरलाइन्‍स को टिकट के पैसे हर हाल में यात्री को वापस करने होते हैं. जिन मामलों में एयर इंडिया को अब रिफंड और जुर्माना चुकाना होगा, वे सब केसेज टाटा द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण करने से पहले के हैं.

1,900 शिकायतें पहुंचीं परिवहन विभाग के पास

एयर इंडिया के खिलाफ करीब 1,900 रिफंड केस अमेरिकी परिवहन विभाग के पास किए गए थे. इनमें से आधे मामलों को ही प्रोसेस करने में एयर इंडिया ने 100 दिन से ज्‍यादा लगा दिए. एयर इंडिया यात्रियों को रिफंड देने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के बारे में विभाग को कोई संतोषजनक उत्‍तर नहीं दे पाई. यात्रियों ने पहले सीधे एयर इंडिया से ही रिफंड देने का अनुरोध किया था. रिफंड न मिलने पर परिवहन विभाग से शिकायत की गई. परिवहन विभाग ने कहा कि एयर इंडिया द्वारा रिफंड पॉलिसी के बावजूद एयर इंडिया ने समय पर यात्रियों को टिकट के पैसे नहीं लौटाए. नतीजतन, उपभोक्ताओं को रिफंड मिलने में अत्यधिक देरी होने से उन्‍हें नुकसान हुआ है.

टिकट के पैसे वापस करना  है अनिवार्य

अमेरिकी कानून के मुताबिक, अमेरिका में संचालित होने वाली या अमेरिका से उड़ान भरने वाली कोई फ्लाइट रद्द होती है या उसमें कोई बदलाव होता है तो एयरलाइंस और टिकट एजेंटों का दायित्‍व है कि वे यात्री को टिकट के पैसे वापस करें. एयरलाइन अगर रिफंड से इनकार करती है या रिफंड की जगह वाउचर देती है, तो इसे अपराध माना जाता है.

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Author: Travel Post

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