16 देशों के वीजा के लिए जरूरी है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, अब सऊदी अरब बाहर

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सऊदी दूतावास के बयान में कहा गया, “सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर, सऊदी अरब किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है.”

सऊदी अरब जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब ऐसे लोगों को वीजा के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी. पहले इस सर्टिफिकेट के बिना वीजा लेना मुश्किल होता था. लेकिन इस नियम में अब बड़ी ढील दी गई है. वीजा लेने के लिए इस सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत होती है. इससे पता चलता है कि वीजा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति आपराधिक छवि का तो नहीं है. इसलिए पुलिस पहले उस व्यक्ति का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देती है जिसके आधार पर वीजा जारी होता है.

सऊदी दूतावास का बयान

सऊदी अरब के दूतावास ने गुरुवार को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की बाध्यता खत्म करने की जानकारी दी. सऊदी दूतावास की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यह नया कदम उठाया गया है. बयान में कहा गया, “सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर, सऊदी अरब किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जमा करने से छूट देने का फैसला किया है.”

कब होती है पीसीसी की जरूरत

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का नियम खत्म होने से लोग आसानी से वीजा ले सकेंगे क्योंकि इसके लिए आवेदकों को थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं. यह सर्टिफिकेट अपने पुलिस थाने से लेना होता है जिस इलाके में आवेदक का निवास होता है. ऐसे पासपोर्ट होल्डर जो किसी रेजिडेंशियल स्टेटस, रोजगार, इमीग्रेशन या लंबे दिनों के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें थाने से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है. हालांकि अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाता है, तो उसे पीसीसी देने की जरूत नहीं होती.

इन देशों के लिए पीसीसी जरूरी

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगने वाले देशों में ऐसे देश शामिल हैं जहां भारतीय रोजगार के लिए जाते हैं. इस लिस्ट में मुख्य रूप से 16 देश शामिल हैं जिनके नाम हैं-अफगानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, कुवैत, जॉर्डन, लिबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाइलैंड, यूएई और यमन. इस लिस्ट में पहले सऊदी अरब किंगडम का नाम भी शामिल था, लेकिन अब यह देश इस नियम से बाहर हो गया है. वहां रोजगार के लिए वीजा लेते वक्त भारतीयों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी.

खास बात ये है कि पीसीसी का नियम तभी लगता है जब कोई भारतीय दूसरे देश में रोजगार के लिए वीजा अप्लाई करता है. अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर विदेश जाता है, तो उसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के दायरे से बाहर रखा गया है.

 

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