नई दिल्ली (ट्रेवल न्यूज़) UAE Visa Amnesty : दुबई और उत्तरी अमीरात में वीजा की समय सीमा पार कर चुके नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. यूएई सरकार ने दो महीने का माफी (अम्नेस्टी) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लाभ वहां रह रहे भारतीय भी उठा सकते है, यूएई सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी मदद की पहल की है.
बता दें कि भारत के महावाणिज्य दूतावास ने दो महीने की माफी योजना का लाभ उठाने में मदद के लिए कई उपाय किए हैं. बता दें कि यह योजना यूएई में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को या तो निवास स्थिति नियमित करने या दंड के बिना छोड़ने की अनुमति देती है.
यह माफी योजना कई वीजा श्रेणियों पर लागू होती है, जिसमें समाप्त हो चुके वीजा निवासी और पर्यटक वीजा वाले लोगों के साथ-साथ बिना दस्तावेज वाले लोग भी शामिल हैं. हालांकि, देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को इस माफी योजना से बाहर रखा जाएगा.
यूएई सरकार का दो महीने का माफी (अम्नेस्टी) कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू हो गया है. यह कार्यक्रम उन भारतीय नागरिकों के लिए एक अवसर होगा जिन्होंने दुबई और उत्तरी अमीरात में अपने वीजा की समय सीमा पार कर ली है, ताकि वे या तो देश छोड़ सकें या अपनी रेजीडेंसी स्थिति को नियमित कर सकें.
भारतीय दूतावास के दिशानिर्देश:
भारतीय महावाणिज्य दूतावास (CGI) ने इस माफी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं:
शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट: जो लोग भारत लौटना चाहते हैं, वे आपातकालीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो लोग अपनी रेजीडेंसी स्थिति को नियमित करना चाहते हैं, वे शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक दुबई और उत्तरी अमीरात के किसी भी BLS केंद्र में जा सकते हैं. इसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है.
जो भारतीय आपातकालीन प्रमाण पत्र चाहते हैं, वे इसे महावाणिज्य दूतावास में नि:शुल्क (Gratis) आधार पर प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए दुबई के भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई के अवीर इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर स्थापित किए गए है. महावाणिज्य दूतावास में सुविधा काउंटर 2 सितंबर 2024 से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे.
आपातकालीन प्रमाण पत्र को आवेदन जमा करने के अगले दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दुबई के भारतीय महावाणिज्य दूतावास से प्राप्त किया जा सकता है.
दुबई और उत्तरी अमीरात के BLS केंद्र माफी अवधि के दौरान सभी रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि यूएई माफी योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.
आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स:
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता होगी, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है-
- आवेदन पत्र: आपातकालीन प्रमाण पत्र या शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा.
- फोटो पहचान पत्र: जैसे आपका पुराना पासपोर्ट या कोई अन्य पहचान पत्र जो आपकी पहचान को साबित करता हो.
- फोटो: पासपोर्ट साइज की हालिया रंगीन फोटो (सामान्यत: सफेद पृष्ठभूमि पर).
- पासपोर्ट की कॉपी: आपके पासपोर्ट की एक कॉपी, खासकर पहले और अंतिम पन्ने की, जहाँ आपकी व्यक्तिगत जानकारी और वीजा की जानकारी हो.
- प्रवेश/निकास टिकट (Entry/Exit Ticket): यदि उपलब्ध हो तो, उस टिकट की कॉपी, जिससे आपने यूएई में प्रवेश किया था या जिस पर आपने देश छोड़ा था.
- आवेदन शुल्क: आपातकालीन प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा (Gratis आधार पर), लेकिन शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान की जानकारी BLS केंद्र पर प्राप्त की जा सकती है.
- यूएई निवास वीज़ा की स्थिति: आपकी वर्तमान वीज़ा स्थिति की जानकारी, खासकर यदि आप अपनी रेजीडेंसी स्थिति को नियमित करना चाहते हैं.
- निवासीय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): यदि आप निवास की स्थिति को नियमित करना चाहते हैं, तो आपको निवासीय प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता हो सकती है.