US H-1B Visa : H-1B वीजा नियमों में बदलाव, NTA का खतरा, भारतीयों पर गहरा असर

US H-1B Visa

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वॉशिंगटन (ट्रैवल पोस्ट) US H-1B Visa : अमेरिका में काम कर रहे H-1B वीजा धारकों के लिए हालात तेजी से चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। एक ओर जहां नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को नई नौकरी या वीजा स्थिति बदलने के लिए 60-दिन की अनुग्रह अवधि दिया गया है, वहीं अब यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने इस अवधि के भीतर ही Notice to Appear भेजना शुरू कर दिया है। यह नोटिस अप्रवासियों को इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होने के लिए जारी किया जाता है।

यह NTA निर्वासन कार्यवाही का पहला चरण होता है और आम तौर पर तब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा हो, लेकिन अब यह नोटिस उन लोगों को भी मिल रहा है, जिनके पास समय पर दायर किए गए वीजा स्थिति परिवर्तन के लंबित आवेदन हैं।

US H-1B Visa : क्या है NTA और क्यों है यह गंभीर?

Notice to Appear एक कानूनी दस्तावेज है, जो आव्रजन अदालत में पेश होने के लिए भेजा जाता है। जब यह नोटिस मिलता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति पर निर्वासन कार्यवाही शुरू की गई है। इस अंतर्गत गैरकानूनी उपस्थिति की कार्रवाई शुरू हो जाती है। वीजा के समय सीमा को बढ़ाने या ग्रीन कार्ड हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर 3 या 10 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है।

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US H-1B Visa : अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर नियम

हाल ही में अमेरिकी सरकार H-1B वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कई जरूरी बदलाव करने जा रही है। इसके संबंध में होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने वेटिड चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है. इसमें लॉटरी सिस्टम की जगह पर उन आवेदकों को मौका दिया जाएगा, जिनका प्रोफाइल ज्यादा अच्छा होगा।