Airport security rules : छोटी-छोटी गलतियों से हो सकती है फ्लाइट मिस, एयरलाइंस ने कड़ा किया नियम

Airport security rules

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नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Airport security rules : फ्लाइट मिस होने की सबसे बड़ी वजह यात्रियों की छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे देर से एयरपोर्ट पहुँचना, गलत दस्तावेज रखना, गेट की सूचना न देखना, बैगेज नियम तोड़ना या एयरलाइन स्टाफ से बहस करना। कई यात्री सोचते हैं कि उड़ान से एक घंटा पहले पहुंचना काफी है, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए कम से कम 2 घंटे और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3 घंटे पहले पहुँचना जरूरी है। ऑनलाइन चेक-इन पहले ही कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि एयरलाइन कई बार उड़ान से 60 मिनट पहले चेक-इन काउंटर बंद कर देती है। गेट पर समय पर पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि बोर्डिंग आमतौर पर उड़ान से 20-25 मिनट पहले बंद हो जाती है।

एयरपोर्ट पर गेट बदल सकता है, इसलिए मोबाइल और डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर बनाए रखें। दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए; अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैध होना चाहिए और टिकट में नाम का स्पेलिंग दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए। बैगेज नियमों का पालन करें और निषिद्ध वस्तुएँ साथ न रखें। अस्वस्थ स्थिति या शराब की उपस्थिति पर भी एयरलाइन बोर्डिंग रोक सकती है।

Airport security rules : स्टाफ से बहस या नियम तोड़ने से आपको “डिसरप्टिव पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है और बोर्डिंग रद्द हो सकती है। ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट की पुष्टि उड़ान से 24 घंटे पहले चेक कर लें। मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन रखें और फोन चार्ज रखें, ताकि गेट चेंज या डिले की जानकारी मिस न हो। अगर गलती एयरलाइन की हो, तो शांत रहकर हेल्पडेस्क पर क्लेम करें और सभी टिकट व रसीदें संभालकर रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस होने पर मिस्ड फ्लाइट का नुकसान भी कवर हो सकता है।

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