Documents for passport : पासपोर्ट बनाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, जानिए

Travel News

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नई दिल्ली (ट्रेवल पोस्ट) Documents for passport : देश से बाहर की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी होता है. बिना पासपोर्ट के वीजा के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकता. विदेश मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट जारी किया जाता है. यदि आप विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले जान लें की आपको इस काम के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.

Documents for passport : इन दस्तावेजों की जरूरत होगी –

  • आधार कार्ड,
  • एड्रेस प्रूफ के लिए बैंक की पासबुक, पानी या बिलजी का बिल, पहचान पत्र, पोस्टपेड मोबाइल या लैंडलाइन बिल और गैस कनेक्शन.
  • पति-पत्नी के पासपोर्ट की फोटोकॉपी,
  • प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से लेटरहेड पर प्रमाण पत्र,
  • आयु प्रमाण,
  • आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र.

विवाह होने पर अपडेट कैसे करें –

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति यदि विवाहित है और पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो विवाह प्रमाण पत्र या पति-पत्नी द्वारा साइन किया गया ज्वाइंट फोटो डिक्लेयरेशन जमा करना होगा.

तलाक होने के मामले में कैसे अपडेट करें –

यदि आप अपने पासपोर्ट से पति या पत्नी का नाम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए तलाक आदेश/डिक्री के पेपर होना जरूरी है. इसके अलावा यदि अपने पति या पत्नी का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

आवेदक नाबालिग हो तब क्या करे?

नाबालिग आवेदकों के पासपोर्ट के निर्माण के लिए माता-पिता दोनों की सहमति जरूरी है. इसके लिए माता-पिता के वर्तमान पते का प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके अलावा माता-पिता के पासपोर्ट की मूल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा करानी होगी. नागालिग़ के दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा वेरीफाई किया जाएगा. 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक उनके लिए नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है.

Travel Post
Author: Travel Post

Leave a Comment

और पढ़ें

Amritsar to Bangkok Direct Flight