Foreign Travellers Data : 2025 में अंतरराष्ट्रीय यात्री डेटा शेयरिंग में बड़ा बदलाव: एयरलाइंस पर सख्ती, जुर्माने का प्रावधान

Foreign Travellers Data

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ट्रेवल पोस्ट :- Foreign Travellers Data : अप्रैल 2025 से भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री डेटा साझा करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एयरलाइंस को यात्रियों से संबंधित जरूरी जानकारी राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र-यात्री (NCTC-Pax) के साथ अनिवार्य रूप से साझा करनी होगी। इस नियम का पालन न करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अनिवार्य पंजीकरण और सूचना साझा करना

  • सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी, 2025 तक NCTC-Pax के साथ पंजीकरण करना होगा।
  • एयरलाइन संचालक कस्टम्स विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करने से मना नहीं कर सकते।

24 घंटे पहले देनी होगी जानकारी

  • उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले यात्रियों के मोबाइल नंबर, भुगतान जानकारी, और यात्रा कार्यक्रम कस्टम्स अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।
  • इस पहल का उद्देश्य यात्रियों से जुड़े संभावित जोखिम का विश्लेषण करना और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना है।

डेटा न देने पर जुर्माना

  • डेटा साझा न करने पर एयरलाइंस पर ₹25,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • यह नियम 10 फरवरी, 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा।

क्या-क्या जानकारी साझा करनी होगी?

सीमा शुल्क अधिकारियों को एयरलाइंस को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  1. यात्री का नाम
  2. बिलिंग/भुगतान विवरण (क्रेडिट कार्ड नंबर सहित)
  3. टिकट जारी करने की तिथि
  4. यात्रा कार्यक्रम
  5. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
  6. पीएनआर में अन्य यात्रियों के नाम
  7. ट्रैवल एजेंसी का विवरण
  8. बैगेज और कोड शेयरिंग संबंधी जानकारी

PNRGOV प्रणाली का उपयोग

नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए PNRGOV प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यह प्रणाली यात्रियों के डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने में मदद करेगी।

यह पहल न केवल सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि यात्रा से संबंधित संभावित खतरों का समय पर पता लगाने में भी सहायक होगी।

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Author: Travel Post

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