Indian Railways Rules : ट्रेन में की जाने वाली ये 10 गलतियाँ सीधा जेल पहुँचा सकती हैं, जानें रेलवे एक्ट के कड़े नियम

Indian Railways Rules

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नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) : Indian Railways Rules : भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यात्रियों को यह पता नहीं होता कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कई ऐसी गलतियाँ हैं, जिन्हें करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सीधी जेल तक हो सकती है। लोग अक्सर अनजाने में या “सब करते हैं” सोचकर ऐसे काम कर बैठते हैं जो रेलवे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माने जाते हैं। रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि ट्रेन में नियम तोड़ना, गलत व्यवहार करना या सुरक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करना क़ानूनी अपराध है।

Indian Railways Rules

1. बिना आवश्यकता ट्रेन की चेन खींचना

रेलवे एक्ट की सेक्शन 141 के अनुसार बेवजह चेन पुलिंग अपराध है। इससे ट्रेन की सुरक्षा, समय-सारणी और संचालन प्रभावित होता है। इसके लिए 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

2. इलेक्ट्रिक केतली, हीटर, इंडक्शन, रॉड जैसे उपकरण चलाना

AC कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पर केतली या इंडक्शन लगाना “फायर हज़ार्ड” माना जाता है। सेक्शन 164 और 165 के तहत यह अपराध है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

3. चलती ट्रेन से चढ़ना या उतरना

चलती ट्रेन पकड़ना “रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट” है। सेक्शन 156 के अनुसार इसमें 6 महीने की जेल या ₹1000 जुर्माना लग सकता है। चोट या नुकसान होने पर मामला और गंभीर हो जाता है।

4. ट्रेन में धूम्रपान करना

स्मोकिंग सेक्शन 167 के तहत दंडनीय अपराध है। AC कोच में धूम्रपान करने पर तुरंत चालान और गिरफ्तारी हो सकती है। बार-बार गलती करने पर जेल भी हो सकती है।

5. रेलवे ट्रैक या प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसना

सेक्शन 147 के अनुसार ट्रैक या रेलवे यार्ड में जाना “ट्रेसपासिंग” अपराध है। इसके लिए 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फोटो/वीडियो के लिए ट्रैक पर उतरना भी इसी श्रेणी में आता है।

6. नशे की हालत में हंगामा करना

सेक्शन 145 के तहत शराब पीकर उपद्रव करना, झगड़ा करना या यात्रियों को परेशान करना अपराध है। इसमें रेलवे पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। सज़ा—6 महीने की जेल और जुर्माना।

7. ट्रेन में ज्वलनशील सामान ले जाना

गैस सिलेंडर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पटाखे आदि ले जाना सेक्शन 164 के तहत गंभीर अपराध है। इसके लिए जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

8. रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना

सीट फाड़ना, चादर/तकिया चुराना, नल या लाइट तोड़ना Railway Property Act के तहत आता है। इसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है।

9. महिला यात्रियों से बदसलूकी

ट्रेन या स्टेशन पर महिला से गलत व्यवहार रेलवे एक्ट व IPC दोनों के तहत गैर-जमानती अपराध है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। रेलवे का इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है।

10. इमरजेंसी उपकरणों से छेड़छाड़

सिग्नल खराब करना, पटरियों में बाधा डालना या ट्रैक से छेड़छाड़ सेक्शन 150–152 के अनुसार अत्यंत गंभीर अपराध है। इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि इससे पूरी ट्रेन की जान खतरे में पड़ सकती है।

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