लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यटकों के लिए प्रवेश नियमों में ढील दी
लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यटकों के लिए प्रवेश अनुमति प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 29 अप्रैल 2026 को जारी एक आदेश के अनुसार, अब पर्यटक श्रेणी के आवेदनों के लिए प्रायोजन आवश्यक नहीं होगा। यह बदलाव पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा।
पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (पीसीसी) अब पर्यटकों के लिए अनिवार्य नहीं है। इससे आवेदन प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य द्वीपों पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होगा।
नए नियमों से पर्यटन को बढ़ावा
नई प्रणाली में केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप सीधे लक्षद्वीप प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। पर्यटक अब बिना किसी परेशानी के यात्रा की योजना बना सकते हैं।
सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था मजबूत है। प्रशासन ने साफ किया है कि सभी आवेदनों की जांच होगी। लेकिन अब इसमें लगने वाला समय कम हो जाएगा। यह बदलाव पर्यटन उद्योग के लिए सकारात्मक है।
स्थानीय व्यवसायियों को फायदा
इस फैसले से लक्षद्वीप के स्थानीय व्यवसायियों को सीधा लाभ होगा। अधिक पर्यटक आने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। भारत सरकार की आधिकारिक साइट पर इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत करेगा।
पर्यटन मंत्रालय ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे लक्षद्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन जाएगा। अब पर्यटक कम खर्च और समय में यहां आ सकेंगे। यह बदलाव देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
आवेदन प्रक्रिया में सरलता
नई प्रक्रिया में आवेदक को केवल आधार कार्ड और यात्रा का विवरण देना होगा। कोई अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों पर लागू होगी। प्रशासन ने सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।
सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया गया है। सभी आवेदनों की पुष्टि के बाद ही प्रवेश अनुमति दी जाएगी। लेकिन अब यह प्रक्रिया पहले से अधिक कुशल हो गई है। पर्यटक अब आसानी से लक्षद्वीप की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
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