नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Major change in visa rules in America : अमेरिका ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब इन वीजाधारकों को अमेरिका में अनिश्चितकाल के बजाय केवल निश्चित समय के लिए रहने की अनुमति मिलेगी। इस कदम का मकसद सुरक्षा कड़ाई से सुनिश्चित करना और वीजाधारकों पर बेहतर नजर रखना है। इस नए नियम के तहत, अगर कोई स्टूडेंट, एक्सचेंज विजिटर या मीडिया प्रतिनिधि अपनी तय समय-सीमा से ज्यादा वक्त तक अमेरिका में रहना चाहता है, तो उसे DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए अर्जी देनी होगी।
यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है, क्योंकि मौजूदा “ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस” नियम के तहत इन लोगों को बिना किसी निश्चित तारीख के रहने की छूट थी, जिससे फ्रॉड और नियम तोड़ने की आशंका बढ़ गई थी।
Major change in visa rules in America : क्यों जरूरी है यह बदलाव?
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने विदेशी स्टूडेंट्स (F), एक्सचेंज विजिटर्स (J), और मीडिया प्रतिनिधियों (I) के वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव पेश किया है। अब इन वीजा धारकों को अमेरिका में अनिश्चितकाल के बजाय केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही रहने की अनुमति मिलेगी।
प्रस्तावित नियमों में कई अहम बदलाव शामिल हैं। मिसाल के तौर पर, F और J वीजा धारकों को अधिकतम चार साल की अवधि के लिए प्रवेश या एक्सटेंशन मिलेगा। F-1 स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई खत्म होने के बाद दी जाने वाली ग्रेस पीरियड को 60 दिन से घटाकर 30 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रेजुएट लेवल के F-1 स्टूडेंट्स अब बीच में अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकेंगे।
कैसे होगा असर और क्या है आगे का रास्ता?
ये नियम F, J और I वीजा धारकों को बाकी नॉन-इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी की तरह लाएंगे, जिनके लिए पहले से ही निश्चित समय-सीमा लागू है। DHS का मानना है कि इससे निगरानी आसान होगी और सिस्टम की मजबूती बढ़ेगी। इसके लिए फेडरल रजिस्टर नोटिस में दी गई समय-सीमा के भीतर Docket No. ICEB-2025-0001 के तहत कमेंट्स जमा करने होंगे।












