Passport New Rule : सरकार का बड़ा फैसला, इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं बनेगा पासपोर्ट

Passport New Rule

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Big decision of the government, a passport will not be made without this certificate

नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Passport New Rule – केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 1 अक्टूबर 2023 से या उसके बाद जो लोग पैदा होंगे, उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इस पहले पैदा हुए लोग पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जन्मतिथि का प्रमाण दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए आवेदकों के लिए पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। जिसके तहत उन्हें जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर एक ही दस्तावेज जमा करना होगा। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में आवेदक जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर 8 दस्तावेज जमा कर सकता है।

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों के लिए पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। ऐसे आवेदकों के पास पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर सिर्फ एक ही दस्तावेज होगा। नए संशोधन के अनुसार, जो आवेदक 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। उन्हें जन्म प्रमाण पत्र ही अपनी जन्म तिथि का वैध प्रमाण के रूप में देना होगा। अगर ये प्रमाणपत्र नहीं है, तो जन्मतिथि को वैध नहीं माना जाएगा।

Passport New Rule

26 जनवरी, 1989 को या उसके बाद जन्मे सभी आवेदकों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र जमा करना था। विदेश मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में घोषणा की थी कि पासपोर्ट बनवाने वाले लोग जन्म प्रमाण के रूप में इन दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं –

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

2. अंतिम बार जिस स्कूल में पढ़ा हो/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी ट्रांसफर/स्कूल छोड़ने/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।

3. आवेदक की जन्म तिथि के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड।

4. आवेदक की जन्म तिथि वाला आधार कार्ड/ई-आधार।

5. आवेदक के सेवा रिकॉर्ड की कॉपी या वेतन पेंशन आदेश, अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित।

6. संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

7. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान पत्र।

8. जीवन बीमा निगमों/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड।

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