UAE opens doors for Indians, big announcement on visa on arrival
दुबई (ट्रैवल पोस्ट) UAE Visa News : संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। अब इसमें छह और देशों के वैध वीजा, रेजिडेंस परमिट और ग्रीन कार्ड धारक भारतीयों को भी शामिल किया गया हैं। इसी महीने से लागू कर दिया गया है। 13 फरवरी, 2025 से सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के वैध दस्तावेज वाले भारतीय पासपोर्ट धारक भी यूएई आने पर वीजा के लिए पात्र होंगे।
वीजा ऑन अराइवल ऐसी सुविधा है, जिसमें यात्री पहले से वीजा ना होने पर भी किसी देश में एंट्री कर सकते हैं। यह सुविधा विदेश यात्रा को आसान बनाती है।ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई का यह कदम भारतीयों के लिए दुबई और अबुधाबी जैसे शहरों में निवास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। साथ ही ये यीएई को एक वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूत करने में मददगार साबित होगा। यूएई में पहले यह नीति केवल अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और यूके के वैध दस्तावेज रखने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू थी।
अब UAE ने इस कार्यक्रम का विस्तार कर छह देशों- सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को इसमें शामिल किया है। इससे इन देशों में रहने वाले या काम करने वाले भारतीयों के लिए यूएई की यात्रा आसान होगी।
क्या होगी वीजा की पात्रता
यूएई में वीजा ऑन अराइवल की पात्रता के लिए यात्रियों के पास कम से कम छह महीने की वैधता वाला एक साधारण पासपोर्ट होना चाहिए। उन्हें यूएई के नियमों के अनुसार लागू वीजा शुल्क का भुगतान करना होगा। यूएई में 14 दिनों के ठहरने के लिए वीजा फीस 100 दिरहम है। इसे 250 दिरहम की लागत से अतिरिक्त 14 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 250 दिरहम में 60 दिनों का वीजा भी लिया जा सकता है।
इस पहल का उद्देश्य भारतीयों को यूएई में आना आसान करना है। ये यूएई के पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी मदद करेगा। यूएई की नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था ICP ने कहा कि यह शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं और उद्यमियों को आकर्षित करेगा।
इस फैसले से कुशल पेशेवरों और उद्यमियों के यूएई में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। भारत ने यूएई सहित कई देशों के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ऐसे पासपोर्ट धारकों को 90 दिनों तक के प्रवास के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट दी गई है। यह उन सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के लिए है जो आधिकारिक काम से यात्रा करते हैं।
