World Tourism Day : इस देश में घूमना पड़ेगा भारी, अगर तोड़े ये नियम तो पड़ेगा लाखों का जुर्माना

World Tourism Day

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नई दिल्ली (ट्रेवल पोस्ट) World Tourism Day : हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देना है। सिंगापुर एक संपन्न देश है। दुनियाभर से टूरिस्ट यहां घूमने आते हैं। यहां के सुंदर म्यूजियम, जुरोंग बर्ड पार्क, रेप्टाइल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, साइंस सेंटर सेंटोसा द्वीप, पार्लियामेंट हाउस, हिन्दू, चीनी व बौद्ध मंदिर तथा चीनी व जापानी बाग देखने लायक हैं। वहीं यहां पर कुछ नियम भी हैं, जिसे हर टूरिस्ट को फॉलो करना जरूरी होता है।

बता दें, यहां पर कूड़ा कहीं भी फेंकना सख्त मना है। अगर आप सिंगापुर में कहीं घूम रहे हैं और कुछ खाते-पीते हैं तो बेहतर होगा आप कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फैलाना सख्त मना है। बता, दें जो भी व्यक्ति कूड़ा फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। पहली बार अपराध करने वालों के लिए, जुर्माना SGD 1000 (भारतीय पैसों में 64,631.87 रुपए) तक भरना होगा।

पब्लिक प्लेस में नो स्मोकिंग

जिन लोगों को सिगरेट पीने की लत है, उन्हें सिंगापुर की सड़कों पर ध्यान से चलने की सलाह दी जाती हैं। क्योंकि सिंगापुर में सड़क, बस स्टॉप, रेस्तरां, पार्क, मॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो न्यूनतम जुर्माना SGD 200 (भारतीय पैसों में 12,925 रुपए) है, लेकिन अदालत में दोषी ठहराए जाने पर जुर्माना SGD 1000 (भारतीय पैसों में 64,631.87 रुपए) तक जा सकता है।

World Tourism Day : च्यूइंग गम चबाना गैरकानूनी

सिंगापुर में च्यूइंग गम चबाना गैरकानूनी है। शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए इस पर रोक लगाई गई है। पहली बार अपराध करने पर जुर्माना राशि SGD 1000, दोबारा अपराध करने पर SGD 2000 (भारतीय 1,29,254.56 रुपए ) और च्यूइंग गम आयात करने पर SGD 10,000 (भारतीय 6,46,321.81 रुपए) हो सकती है। हालांकि यहां पर टूरिस्ट और आम नागरिकों को निकोटीन गम (nicotine gum) और डेंटल गम की अनुमति है।

पब्लिक प्लेस पर खाना-पीना मना है

सिंगापुर में MRT ट्रेनों और स्टेशनों पर खाने-पीने पर प्रतिबंध है। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आप पर SGD 500 (भारतीय 32,318.53 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक्ट 1987 के तहत आता है।

ड्रग करते पकड़े गए, तो पड़ जाएंगे मुश्किल में

सिंगापुर में ड्रग कानून का सख्त है। नशीली दवाओं के कब्जे से लेकर तस्करी या सेवन तक, इस क्षेत्र में किसी भी अपराध पर भारी दंड (कुछ मामलों में मृत्युदंड) हो सकता है। जब आइस, हेरोइन या कैनबिस जैसी नशीली दवाओं के सेवन की बात आती है, तो व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। SGD 20,000 (भारतीय 12,92,411.45 रुपए) तक का जुर्माना भी हो सकता है।

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Author: Travel Post

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