नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) New rules for entry into Delhi : दिल्ली- NCR में प्रदूषण के बढ़ते खतरों के बीच GRAP स्टेज-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। जिसके तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल व्हीकल पर बैन लगा दिया गया है।
वहीं दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल (बीएस-III और पुराने) केवल आवश्यक वस्तुओं के साथ सड़कों पर चल सकते हैं।
New rules for entry into Delhi : वहीं आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर से डीजल हल्के कमर्शियल व्हीकल पर रोक लगा दी गई है। जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
New rules for entry into Delhi : दिल्ली में ट्रेवल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
New rules for entry into Delhi : जो भी दिल्ली में अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। बता दें, PUC सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। शहर के भीतर BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों का उपयोग करने से बचें।
ध्यान रखें कि -डीजल गाड़ियां 10 साल से कम पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से कम पुरानी होनी चाहिए। इसी के साथ CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ट्रैवल करना बेहतर ऑप्शन होगा।
