नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Indian Passport News : सरकार की ओर से पासपोर्ट को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी पति-पत्नी को अपना नाम पासपोर्ट में जुड़वाना है तो उसके लिए लगेगा यह दस्तावेज। किसी भी देश में रहने के लिए उस देश के कुछ दस्तावेज बेहद जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों के बिना आप बहुत से काम नहीं कर पाते। भारत में बात की जाए तो यहां रहने वाले लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने जरूरी है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी है। कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं. जो बेहद अहम होते हैं। जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता।
जैसे अगर आपको कहीं विदेश यात्रा करनी है। तो आपको पासपोर्ट चाहिए ही होगा। इसका और कोई विकल्प नहीं है। भारत में विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट जारी किया जाता है। सरकार की ओर से हाल ही में पासपोर्ट को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव किया गया है।
नहीं चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट
पहले अगर किसी पति पत्नी हो पासपोर्ट में अपना नाम जुड़वाना हो तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया करनी होती थी। और मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करना होता था। ऐसे में नौकरी या फिर और किसी वजह से बाहर जाने के लिए जब पासपोर्ट की जरूरत होती थी तो पति-पत्नी को दिक्कत झेलनी पड़ती थी भारत में अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना उतना आम नहीं हुआ है।
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहां आज भी मैरिज सर्टिफिकेट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिस वजह से जब यहां के लोगों को पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम जुड़वाना होता है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब भारत सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया है।
