When is deportation done as soon as the visa expires, know what its rules
वाशिंगटन (ट्रैवल पोस्ट) Donald trump News : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही वह सब कुछ शुरू हो गया है, जिसका वादा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अवैध प्रवासियों का था। सत्ता संभालने के बाद ट्रंप सरकार ने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे दूसरे देश के नागरिकों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है. भारत के भी 104 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। अमेरिकी सरकार के अनुसार, जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, वे सभी डंकी रूट से अमेरिका में दाखिल हुए थे और अवैध रूप से रह रहे थे.
अमेरिका में ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है, जो या तो लोग डंकी रूट के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए हों या फिर वे लोग जो अमेरिका में प्रवेश तो वीजा लेकर करते हैं, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुके रहते हैं। अब सवाल यह है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद कितने दिन तक दूसरे देश में रहा जा सकता है? और कब दूसरे देश के नागरिकों को डिपोर्ट किया जाता है, इसको लेकर नियम क्या हैं.
कई तरह के होते हैं वीजा
जब आप किसी भी देश की यात्रा कर रहे हैं होते हैं तो आपके पास वीजा होना जरूरी है। वीजा के लिए आवेदन करने के बाद आपसे उस देश की यात्रा का मकसद पूछा जाता और इसी के आधार पर वीजा अप्रूवल दिया जाता है। ये कुछ दिनों से लेकर कई सालों तक के लिए जारी किए जाते हैं। ऐसे में आप किसी देश के वैध प्रवासी तब तक के लिए माने जाते हैं।
कब किया जाता है डिपोर्ट?
जब भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए वीजा जारी किया जाता है। वीजा अवधि समाप्त होने पर आप अपने वीजा के लिए फिर से नया आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जिन लोगों ने वीजा खत्म होने के बाद नया आवेदन नहीं किया है। ऐसे नागरिकों को अवैध प्रवासी माना जाता है।
