वॉशिंगटन (ट्रैवल पोस्ट) H-1B Visa News : यदि आप अमेरिका में पढ़ाई, नौकरी या घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपके बजट पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा श्रेणियों पर नई “वीज़ा इंटेग्रिटी फीस” लागू की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पारित “वन बिग ब्यूटीफुल अधिनियम” के तहत यह नई फीस अगले साल से अनिवार्य हो जाएगी। इसका असर लाखों भारतीय यात्रियों, छात्रों और पेशेवरों पर पड़ने वाला है।
H-1B Visa New : क्या वापसी में मिलेगा रिफंड?
वीजा इंटीग्रिटी शुल्क एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है और इससे छूट नहीं दी जा सकती है। वीजा जारी करते समय होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) इसकी वसूली करेगा। अगर यात्री वीजा की शर्तों का पालन करते हैं, जैसे वीजा की समाप्ति के पांच दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना या कानूनी रूप से अपनी स्थिति बदलना, तो वे धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यात्री इसका पालन नहीं करते हैं, तो अमेरिकी सरकार शुल्क को अपने पास रख लेगी।
भारतीयों पर असर
साल 2026 से अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक महंगी हो जाएगी। हालांकि स्टैंडर्ड वीजा आवेदन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह अब भी 185 अमेरिकी डॉलर रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ नए शुल्क जोड़े जा रहे हैं जो कुल लागत को काफी बढ़ा देंगे।
