Prohibited Words During Air Travel : यदि आप हवाई सफर पर जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए. कहीं ऐसा न हो कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, जो आपके लिए सामान्य सी बात हो, पर इन्हीं बातों को आधार बनाकर सुरक्षा एजेंसियां आपको सलाखों के पीछे भेज दें. आपको बता दें कि अतीत में ऐसा हो चुका है. दो दिन पहले कोची एयरपोर्ट से ऐसे ही मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया था. वहीं कुछ माह पहले दिल्ली एयरपोर्ट से भी ऐसे ही मामले में दो यात्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है.
एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यात्री इरिटेशन में कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, जिनकी वजह वह खुद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं. उदाहरण के तौर, प्रि-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक के दौरान एक्स-रे मॉनिट पर बैठे सीआईएसएफ स्क्रीनर को बैग में रखे किसी समान पर संहेद है. ऐसी स्थिति में, वहां मौजूद सीआईएसएफ अधिकारी संबंधित यात्री से बैग खोलकर दिखाने के लिए कहते हैं. ऐसी स्थिति में कई बार यात्री झुंझलाकर बोल देते है कि “देख लो बैग कौन सा बम है.”
चूंकि विमानन सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों से बंधी हुई है और उन मानकों के तहत ‘बम’ एक प्रतिबंधित शब्द है. और इस शब्द को सुनते ही कार्रवाई की एक पूरी प्रक्रिया है. लिहाजा, विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में, आरोपी यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है.
Prohibited Words During Air Travel
भूलकर भी मुंह से बाहर न निकालें पांच शब्द
एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बम की ही तरह कुछ अन्य शब्द भी हैं, जिन्हें बोलने पर आप बड़ी मुसीबत को मोल ले सकते हैं. इनमें टेरेरिस्ट, बम, मिसाइल, गन या किसी भी तरह का हथियार, फायर, हाईजैक जैसे शब्द शामिल हैं. हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को इन शब्दों को भूलकर भी मुंह से नहीं निकालना चाहिए. यदि उन्होंने इन शब्दों को आपने मुंह से निकाला और किसी ने सुन लिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर पक्की है.
IGIA पर न्यूकिलियर बम बोलने पर हो चुकी है कार्रवाई
एक ऐसी ही घटना का उदाहरण देते हुए एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 4 अप्रैल को जिग्नेश मालन और कश्यप कुमार नामक दो यात्री आकासा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या QP-1334 से अहमदाबाद जा रहे थे. दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी लैडर प्वाइंट चेक (SLPC) के दौरान, इन यात्रियों ने झुंझलाकर बोल दिया था कि ‘क्या कर लोगे, मैं न्यूक्लियर बम ले जा रहा हूं.’ यह बोलते ही दोनों यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया था. इतना ही नहीं, इन दोनों यात्रियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) (B) और 182 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की भी कई थी.
बम बोलने पर कोची एयरपोर्ट पर भी हुई गिरफ्तारी
11 अगस्त को कोच्चि एयरोर्ट पर हुई इसी तरह की एक अन्य घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-682 से मुंबई जा रहे मनोज कुमार नामक एक यात्री ने प्रि-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक के दौरान झुंझलाकर बोल दिया कि ‘क्या मेरे बैग में बम है’. इतना बोलते ही सीआईएसएफ ने इस यात्री को हिरासत में ले लिया. यात्री के बैगेज की बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) से जांच कराई गई. इसके बाद, इस यात्री को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया.












