Railways Travel Rules : दिवाली-छठ में ट्रेन यात्रा: ये 8 गलतियां भेज सकती हैं जेल, भारतीय रेलवे अधिनियम की इन धाराओं को जान लें

नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Railways Travel Rules : त्योहारों के मौसम में ट्रेन से यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी: यात्रा के दौरान की गई कुछ सामान्य सी लगने वाली गलतियां आपकी खुशियों के त्योहार को मुसीबत में बदल सकती हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कई कड़े प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी और जेल की सजा तक हो सकती है। त्योहारी सीजन में इन नियमों की पालना विशेष रूप से जरूरी है।

Railways Travel Rules : यात्रियों को इन 8 गंभीर अपराधों से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए:

  1. पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ ले जाना: दिवाली पर पटाखे ले जाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन रेलगाड़ी अधिनियम की धारा 164 के तहत यह एक गंभीर अपराह है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल या अन्य केमिकल ले जाना भी सख्त वर्जित है। सजा: 3 साल तक की जेल और जुर्माना।

  2. बिना टिकट या गलत टिकट से यात्रा करना: भीड़ के कारण बिना टिकट चढ़ना या जानबूझकर कम किराये का टिकट लेना धारा 137 के तहत दंडनीय है। त्योहारों के दौरान टिकट चेकिंग और सख्त हो जाती है। सजा: 10 गुना तक का पेनल्टी किराया और जेल की सजा।

  3. ट्रेन में धूम्रपान करना: धारा 167 के तहट ट्रेन के अंदर सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में धूम्रपान करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सजा: जुर्माना या जेल, तत्काल गिरफ्तारी संभव।

  4. किसी की बर्थ पर जबरदस्ती कब्जा करना या झगड़ा करना: भीड़ में दूसरे यात्री की आरक्षित सीट या बर्थ पर कब्जा करना धारा 155 और 156 के तहत अपराध है। जोर-जबरदस्ती या झगड़ा करने पर RPF तुरंत कार्रवाई कर सकती है। सजा: गिरफ्तारी और जेल भेजा जाना।

  5. शराब पीकर हंगामा करना या यात्रियों को परेशान करना: नशे की हालत में यात्रियों को तंग करना या अशांति फैलाना धारा 145 के तहत एक बड़ा अपराध माना जाता है। सजा: तुरंत गिरफ्तारी और जेल।

  6. अन्य यात्रियों को परेशान करना: तेज आवाज में मोबाइल पर बात करना, जोर से गाने बजाना या बखेड़ा खड़ा करना भी धारा 145 के अंतर्गत परेशानी माना जाता है, जिस पर कार्रवाई हो सकती है।

  7. बिना वजह ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचना: मजाक या बिना किसी गंभीर आपात स्थिति के चेन खींचना धारा 141 के तहत एक गंभीर अपराह है। सजा: 1,000 रुपये तक का जुर्माना या 1 साल तक की जेल।

  8. अवैध रूप से जानवर या हथियार ले जाना: बिना अनुमति के जानवर, हथियार या कोई भी प्रतिबंधित सामान ले जाना धारा 162 और 163 के तहत अपराध है। सजा: जुर्माना और जेल की सजा।

सारांश: त्योहार के उत्साह में नियमों को नजरअंदाज न करें। रेलवे के नियम न सिर्फ आपकी, बल्कि अन्य सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी यात्रा को बर्बाद कर सकती है। सुरक्षित और खुशहाल यात्रा करें।

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