हर फ्लाइट में मोबिकिंस पावर बैंक बैन! डीजीसीए का फैसला जानें

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DGCA ने लगाई MOBIKINS पावर बैंक पर रोक

भारतीय विमानन नियामक DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक की ढुलाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध भारत आने, जाने और देश के भीतर चलने वाली सभी उड़ानों पर लागू होगा। आग लगने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है।

किन उड़ानों पर होगा असर

यह पाबंदी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और कार्गो उड़ानों पर लागू है। यानी यात्री सामान और माल दोनों पर यह नियम लागू होगा। यात्री अपने हैंड बैग या चेक-इन बैग में यह पावर बैंक नहीं रख सकेंगे। कार्गो कंसाइनमेंट के जरिए भी इसकी ढुलाई नहीं होगी। यह आदेश 29 सितंबर, 2026 को जारी किया गया है।

आग लगने की घटनाओं पर चिंता

MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने विमान सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। हवाई जहाज में आग लगना बेहद खतरनाक हो सकता है। यह यात्रियों की जान और विमान की सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम है। इसलिए DGCA ने तत्काल प्रभाव से यह प्रतिबंध लगाया है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस पावर बैंक को अपने साथ न ले जाएं। अगर आपके पास यह मॉडल है, तो उसे यात्रा से पहले घर पर छोड़ दें। एयरलाइन कंपनियां भी इस नियम का सख्ती से पालन करेंगी। नियम तोड़ने पर यात्री के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

बढ़ी सुरक्षा जांच

हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है। सुरक्षाकर्मी यात्रियों के बैगेज की गहन जांच कर रहे हैं। अगर किसी यात्री के पास यह पावर बैंक मिला, तो उसे जब्त किया जा सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह है कि वे नियमों की जानकारी पहले लें। अधिक जानकारी के लिए DGCA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

सुरक्षा पहले, सुविधा बाद में

DGCA का यह फैसला यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। विमानन सुरक्षा नियमों का पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है। इस तरह के कदम हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। यात्रियों को नई गाइडलाइन ध्यान से पढ़नी चाहिए। नियमों की जानकारी के लिए एयरलाइन की आधिकारिक साइट भी देख सकते हैं।

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