Pakistanis living in India on long term visa will have to apply afresh
नई दिल्ली (ट्रैवल पोस्ट) Long Term Visa Application for Pakistani : पाकिस्तानी नागरिकों की दीर्घकालिक वीजा नीति के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा यानी एलटीवी (LTV) है और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा. राजस्थान सरकार ने भी राज्य में रह रहे ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनसे दो महीने की अवधि में जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लेने को कहा है.
दीर्घकालीक वीजा के लिए फिर से करना होगा आवेदन
राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत के मुताबिक, गृह मंत्रालय विदेशी-I विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत की ओर से इस बारे में सोमवार (28 अप्रैल, 2025) को आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 25 अप्रैल के मंत्रालय के आदेश को जारी रखने का निर्णय किया गया है. जिसके द्वारा इस आदेश के तहत सभी दीर्घकालिक वीजाधारकों को उनके वीजा के निरसन से छूट दी गई थी.
