दिल्ली आईटीएटी का बड़ा फैसला: ब्रिटिश एयरवेज को टैक्स ट्रीटी का लाभ नहीं
दिल्ली स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में ब्रिटिश एयरवेज (बीए) को भारत में दूसरी एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग सेवाएं देने से हुई आय पर टैक्स ट्रीटी का लाभ नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश एयरवेज को इस आय पर भारत में टैक्स देना होगा। आईटीएटी ने कहा कि ये सेवाएं उनकी मुख्य हवाई परिवहन गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं।
क्या है विवाद का कारण?
दरअसल, ब्रिटिश एयरवेज भारत-यूके डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) के तहत टैक्स छूट चाहती थी। उसने दावा किया कि ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग सेवाओं से हुई आय उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन व्यवसाय का हिस्सा है। लेकिन आईटीएटी ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि ये सेवाएं बीए की मुख्य हवाई सेवा से अलग हैं। इसलिए टैक्स ट्रीटी का कोई लाभ लागू नहीं होगा। आईटीएटी के इस फैसले से भारत में विदेशी एयरलाइनों के लिए साफ संकेत है।
फैसले का प्रभाव
इस फैसले का असर भारत में काम करने वाली दूसरी विदेशी एयरलाइनों पर भी पड़ सकता है। अब उन्हें भी अपनी टैक्स पॉलिसी पर फिर से विचार करना होगा। आईटीएटी ने स्पष्ट किया कि ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग सेवाएं अलग सेवाएं हैं। इन्हें हवाई यातायात का अभिन्न अंग नहीं माना जाएगा। इस तरह की सेवाओं पर भारत में टैक्स लगेगा। आयकर विभाग के लिए यह एक बड़ी जीत है।
ब्रिटिश एयरवेज के लिए चुनौती
ब्रिटिश एयरवेज के लिए यह फैसला बड़ी चुनौती है। उसे अब दूसरी एयरलाइनों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इससे कंपनी के भारत में मुनाफे पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से एयर इंडिया जैसी घरेलू एयरलाइनों को फायदा हो सकता है। क्योंकि अब विदेशी एयरलाइनों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ेगा।
निष्कर्ष
यह फैसला भारत में टैक्स नियमों की सख्ती को दर्शाता है। आईटीएटी ने यह साफ कर दिया है कि टैक्स ट्रीटी का लाभ केवल मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर ही दिया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज को अब भारत में अपनी टैक्स रणनीति बदलनी होगी। फिलहाल कंपनी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। लेकिन मौजूदा समय में यह आदेश विदेशी एयरलाइनों के लिए एक कड़ा संदेश है।
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